"जीवन बचाओ मुहिम"

हत्यारा और मांसाहार नहीं बल्कि जीवों की रक्षा करने वाला बनो।


मंगलवार, जून 13, 2017

Regular and On-Demand Course available in Fire and Safety Education Courses at chhattisgarh India

INSTITUTE OF FIRE AND SAFETY


CAMPUS : CHHATTISGARH PROFESSIONAL EDUCATION & NETWORK PVT. LTD. BRANCH BALODA BAZAR (C.G.)
Call @ 98933-54327

VOCATIONAL EDUCATION INSTITUTE

 : AFFILIATED BY : 
BHARAT SEVAK SAMAJ, NATIONAL DEVELOPMENT AGENCY, 
PROMOTED BY PLANING COMMISSION, GOVERNMENT OF INDIA
APPROVAL CODE : CHTG/7362


Fire and Safety Education Course :-

01.
BSS DIPLOMA IN FIRE AND SAFETY METHOD
ONE YEAR


02.
BSS DIPLOMA IN INDUSTRIAL SAFETY
ONE YEAR


03.
FIRE TECHNICIAN
SIX MONTH


04.
BSS DIPLOMA IN ELECTRICAL SAFETY
ONE YEAR


05.
BSS DIPLOMA IN FIRE FIGHTING
ONE YEAR


06.
BSS DIPLOMA IN CONSTRUCTION SAFETY
ONE YEAR


07.
BSS DIPLOMA IN FIRE AND SAFETY ENGINEERING TECHNIQUE
ONE YEAR


08.
BSS DIPLOMA IN FIRE AND SAFETY MANAGEMENT
ONE YEAR


09.
FIRE MAN TECHNICIAN
ONE YEAR


10.
POST DIPLOMA IN FIRE AND INDUSTRIAL SAFETY
ONE YEAR

AND 29+ FIRE AND SAFETY COURSE AVAILABLE





Required Document For Admission

1.       10th or/and 12th MarkSheet Photo-Copy

2.       Residence Certificate

3.       Photo Id

4.       Residential Id

5.       Total Fees Amount - Only DD or Core Banking Institute Bank A/C





Fees : On Demand Mode : One Year Fees: 25000/- Rs. , Six Month Fees : 15000/-
Fees : Regular Mode : One Year Fees : 35000/- Rs. , Six Month Fees : 20000/-

Top Alternative Medical Courses in Chhattisgarh India



CHHATTISGARH COUNCIL OF ALTERNATIVE MEDICINE
Lormi, (District Mungeli) Chhattisgarh India


Regd. by Government of Chhattishgarh
Chhattishgarh Society Registration Act 1973(44),
Regd No. BSP/3147
Declared Legal & Valid by The Hon'ble High Court.
The Alternative Medicine Practice is valid all over India According to the Judgement given by different Hon'ble High Court.
The Jabalpur High Court
Petition No.5553 of 1998.
The Institute is working under act 19(1)G, 29 & 30 of the Constitution of India.
Regd. by Government of India (Planing Commission)
NGO Partnership Registration No .CG/2013/0059131,
Authorised Trade Mark registered user TM No. 1587936, 1587936.



OFFERED ALTERNATIVE MEDICAL COURSE
(CERTIFICATE OR DIPLOMA COURSES)

BAMS(AM)
DAMS(AM)
BEMS(AM)
DPHC(AM)




MORE DETAILS CONTACT US
D.P. JOSHI
SECRETORY
CHHATTISHGARH COUNCIL OF ALTERNATIVE MEDICINE
Mob - 09893354327, 09424157138
E-mail id :- renudjoshi@hotmail.com





RULES & REGULATION

CANDIDATE EAGER TO SEEK ADMISSION AND/OR THE STUDENT SHALL HAVE TO SATISFY THE FOLLOWING CONDITIONS

1.   THE CANDIDATES FOR ADMISSION MUST PRODUCE THE ATTESTED COPIES OF CERTIFICATE AND MARK-SHEET OF EXAMINATION PASSED WITH APPLICATION FOR ADMISSION ALONG WITH A CERTIFICATE OF GOOD MORAL CONDUCT.

2.    THE PRESIDENT/DIRECTOR WILL BE THE SOLE AND THE SUPREME AUTHORITY AND HIS DECISION WILL BE FINAL AN THE MATTER OF SELECTION FOR ADMISSION /ADMINISTRATION DECLARATION OF HOLIDAYS/OR OF SUDDEN ANY INCIDENTAL OR ACCIDENTAL CAUSE SHAPPIRINGS/OR REGARDING TEACHING THE STUDENTS OR WAY OF TEACHING.

3.    ADMISSION OF ANY CANDIDATES MAY BE CANCELLED IF REQUISITE PARTICULARS FOUND BE UNSATISFACTORY OR IF HE MIS BEHAVES WITH THE PRINCIPAL/DIRECTOR/CO-ORDINATE WITH THE GUEST LECTURES OF STAFF BUT THE DEPOSITED FEES WILL BE NOT REFUNDED AT ANY COST.

4.    ANY OTHER DECISION TAKEN BY THE PRINCIPAL/DIRECTOR/CO-ORDINATE WILL BE FIND ANY AND THAT CHALLENGE ABLE IN ANY PLACE EXCEPT BEFORE THE PRESIDENT/DIRECTOR OF THE INSTITUTE. ONLY THE PRESIDENT/DIRECTOR CAN TAKE DECISION WHICH CAN NOT BE CHALLENGED IN ANY PLACE.

5.    ANY TYPE OF FEES, I.E. TUITION FEES AND OTHER FEES ONCE PAID WILL NOT BE REFUNDED OR ADJUSTED AT ANY COST. ANY TYPE OF CLAIM OF THE STUDENTS OR OF THEIR GUARDIANS WILL NOT BE ACCEPTED AGAINST THE DIRECTOR/PRINCIPAL/COLLEGE/INSTITUTE ON ANY GROUND AT ANY PLACE.

6.    THE NAME OF THE STUDENT WILL BE STRUCK OFF FROM THE COLLEGE/INSTITUTE LIST IN CASE OF FAILINGS TO PAY THE FEES TILL TEN DAYS AFTER THE SCHEDULED DATE AND HE MAY BE RE-ADMISSION ON PAYMENT OF RE-ADMISSION FEES AND OTHER DUES IF THE PRINCIPAL/DIRECTOR/CO-ORDINATE IS SATISFIED.

7.    POLITICAL ACTIVITIES/UNION MAKING ARE STRICTLY PROHIBITED WITH IN THE INSTITUTE/COLLEGE/HOSPITAL OR HOSTEL PREMISE OR THE STUDENT ARE STRICTLY PROHIBITED TO DO MISBEHAVE, MIS-CONDUCT WITH THE DIRECTOR/PRINCIPAL/LECTURER/STAFF OR WITH THE STUDENT FOR WITH THE PRINCIPAL /DIRECTOR,RAGGING IS STRICTLY PROHIBITED IN ANY CASE.

8.   STUDENT WILL BE LIABLE TO DISCIPLINARY ACTION OR EXPULSION FROM THE College/INSTITUTE. IF ANY REFERENCE MADE BY THEM IN THEM FORMS OR TESTIMONIALS IS FOUND FALSE OR IF THEY DO UNDERSIDE ABLE BEHAVIOUR TO THE DISSATISFY-FACTION OF THE INSTITUTE/COLLEGE OR THE AUTHORITY OF THIS SAID COLLEGE/INSTITUTE OR THEY ACT DETRIMENTAL TO THE INTERESTED OF THE INSTITUTION.

9.    TEST EXAMINATION WILL BE HELD BEFORE ON MONTH ON THE COMMENCEMENT OF THE ANNUAL EXAMINATION. THE DATE WILL BE FIXED BY THE DIRECTOR/PRESIDENT OF THE INSTITUTE (HEAD OFFICE).

10.  THE STUDENT SHOULD HAVE THE ATTENDANCE NOT LESS THEN 75% AT LECTURES,PRACTICAL,DEMONSTRATION AND CLINICAL CLASS, WHICH IS NECESSARY TO APPEAR AT ANNUAL EXAMINATION.

11.   DISCIPLINE,PEACE,WELL MANNER MUST BE MAINTAINED BY THE STUDENT AT ANY PLACE SPECIAL WITH THE DIRECTOR/PRINCIPAL/CO-ORDINATE/STAFF OF THE INSTITUTE/COLLEGE.

12.  ALL COLLEGE/INSTITUTE DUES MUST BE PAID IN TWO INSTALMENT,ON PAYMENT OF FULL AMOUNT ONLY THE (DD) PUPILS WILL BE ABLE TO APPEAR AT THE EXAMINATION OR THE DIRECTOR -IN-CHARGE AS FIT AND PROPER.

13.   ""NO DUES CERTIFICATE" MUST BE PRODUCED BEFORE TAKING EXAMINATION FORM AND IT WILL BE ISSUED ONLY ON RECOVERY OF THE COLLEGE/INSTITUTE DUES FINES AND BOOK ETC.IT IS TO BE NOTED SINCERELY THAT THE ANNUAL EXAMINATION FEES WILL BE GIVEN TO THE INSTITUTE (H.O.) BY THE STUDENTS AS PER THE INSTRUCTION OF THE PRESIDENT/DIRECTOR EXCLUDING THE COLLEGE/INSTITUTE FEES.

14.   THE PRINCIPAL/CO-ORDINATE OF THE COLLEGE/INSTITUTE IS BOUND TO ABIDE BY THE RULES AND REGULATIONS OF THE SAID HEAD OFFICE(INSTITUTE).

15.   THE STUDENT HAS TO PAY ALL THESE FEES ACCORDINGLY DECLARED BY THE COLLEGE/INSTITUTE/HEAD OFFICE. THE STUDENT SHOULD PAY THE EXAMINATION FEES FIXED UP BY THE PRESIDENT/DIRECTOR OF HEAD OFFICE.

16.   THE INSTITUTE HAS LIMITED SEATS. AFTER FILLING UP THE SEAT EXTRA CANDIDATE CAN NOT BE ALLOWED FOR ADMISSION.

17.   THE INSTITUTE WILL NOT BE REFUND ANY KIND OF FEES DEPOSITED IN ANY CHANGE IN CIRCUMSTANCES OR FAMILY ECONOMIC CONDITIONS OR CONFLICTS OR DECISION TO DISCONTINUE THE STUDY OR ANY OTHER REASONS.

18.   EXAMINATION FEES WILL BE CHARGED SEPARATELY AS FIXED BY HEAD OFFICE.


IMPORTANT INSTRUCTION

1.   Understand properly to recognition, admission schedule, fee, instruction provided on the council portal before filling the admission form.

2.   Information regarding the Eligibility rules, courses , subjects, fee structure, free ship and scholarship etc. is available on the council portal. It is a applicant's responsibility to cheque all the information before taking the admission to any courses.

3.   In case of Free ship and Scholarship if the applicants are failed to submit/produce any of the required document he will not be able to claim for Free ship and scholarship. CCAM will not accept the forms of those applicant.

4.   Applicant's applying for admission should be present in person at nearest Admission office or H.O. at the time of filling the admission form.

5.   Applicants can also download the application form through the website.

6.   Fill it with black ball pen only. It is expected that application form should be clearly and completely filled . Avoid overwriting the letters.

7.   For the purpose of postal communication applicants are requested to fill his complete postal address in application form. Board will not be responsible for postal communication in case of address in wrong.

8.   Applicant's are requested to select the subjects carefully as the selected subject will appear on Admit Card.

9.   Fee should be paid by only Demand Draft. Fees once paid should not be refunded or not adjustable or changed under any rule.

10.   Demand Draft should be drawn in the favour of CHHATTISGARH COUNCIL OF ALTERNATIVE MEDICINE and it should be payable at lormi (c.g.).

11.   Attached all necessary original and attested true copies of the certificates with the application form.

12.   Affix a recent passport size photograph in the appropriate box provided in the application form.

13.   Candidates are requested to verify all the necessary document as per the board's requirement and do not accept the form with incomplete document in any case.

14.   Admission form filling is not a final status of admission confirm. All the application form submitted at council will be checked and verified by the council administration section.

15.   After verification of document submitted by the applicants, council will issue Enrollment Number to the eligible student only. The EN will be Communicated to applicants through SMS and Email address provided by the applicants in the application form.

16.   The Council/organization run non-formal self employment education programme only and not give any guarantee for further educational use or any job.



ADMISSION FORM AND PROSPECTUS

THE ADMISSION FORM AND PROSPECTUS CAN BE OBTAINED ORM THE INSTITUTE DIRECTLY ON PAYMENT OF RS.350/- OR BY POST BY SENDING M.O./DD. FOR RS.550/- IN FAVOUR OF INSTITUTE AT BILASPUR THE CANDIDATES MUST FILL FROM IN HIS OWN HANDWRITING AND SHALL SUBMIT THE SAM IN THE OFFICE OF THE PRINCIPAL/DIRECTOR/CO-ORDINATE WITH REQUIRED DOCUMENT AND PRESCRIBED FEES.


DOCUMENTS REQUIRED FOR ADMISSION

ON CONFORMATION FOR ADMISSION IN ANY COURSE,THE APPLICATION FOR ADMISSION SHOULD ACCOMPANY THE FOLLOWING NECESSARY/DOCUMENTS.

1.    APPLICATION FORM IN DUPLICATE (AS ATTACHED WITH PROSPECTUS)

2.    TWO PHOTO-COPY OF MARK-SHEET(10th & 12th) OF ACADEMIC EDUCATION DULLY ATTESTED.

3.    RESIDENTIAL PROOF ATTESTED COPY

4.    3 NO. COLOR PASSPORT SIZE PHOTOGRAPH

5.    CHARACTER CERTIFICATE FROM THE SCHOOL/COLLEGE LAST ATTENDED BY THE STUDENT OR FROM A GAZETTED OFFICER.

6.      ORIGINAL DOCUMENT MUST BE PRODUCED WHEN REQUIRED.

7.      TOTAL FEES DD FAVOUR IN "PRINCIPAL, NIMSE ALTERNATIVE MEDICAL COLLEGE LORMI" BILASPUR C.G. PAYABLE AT BILASPUR C.G. INDIA


REGULAR MODE COURSE

BAMS (AM)
BACHELOR OF ALTERNATIVE SYSTEM OF MEDICINE
ELIGIBILITY         -     10+2 ANY SUBJECT
DURATION         -     3 YEAR
ADMISSION FEES   -     1500 RS.
TRAINING FEES      -     10000 RS.
EXAM+REGISTRATION FEES EXTRA


DAMS (AM)
DIPLOMA IN ALTERNATIVE SYSTEM OF MEDICINE
ELIGIBILITY         -     10 TH
DURATION          -     1 YEAR
ADMISSION FEES   -     2000 RS.
TRAINING FEES      -     10000 RS.
EXAM+REGISTRATION FEES EXTRA


BEMS (AM)
BASIC EDUCATION IN ALTERNATIVE SYSTEM OF MEDICINE
ELIGIBILITY         -     8 TH
DURATION          -     2 YEAR
ADMISSION FEES   -     1500 RS.
TRAINING FEES      -     5000 RS.
EXAM+REGISTRATION FEES EXTRA



MD (AM)
MASTER OF ALTERNATIVE MEDICINE
EDIBILITY         - GRADUATION IN ALTERNATIVE MEDICINE
DURATION          - 2 YEAR
ADMISSION FEES   -     2000 RS.
TRAINING FEES      -     10000 RS.
EXAM+REGISTRATION FEES EXTRA
CORRESPONDENCE MODE COURSE


BAMS (AM)
BACHELOR OF ALTERNATIVE SYSTEM OF MEDICINE
ELIGIBILITY        -     10+2 ANY SUBJECT
DURATION         -     3 YEAR
ENROLLMENT FEES   -     6500 RS. YLY
EXAM+REGISTRATION FEES EXTRA


DAMS (AM)
DIPLOMA IN ALTERNATIVE SYSTEM OF MEDICINE
ELIGIBILITY         -     10 TH
DURATION          -     1 YEAR
ENROLLMENT FEES   -     6500 RS.
EXAM+REGISTRATION FEES EXTRA


BEMS (AM)
BASIC EDUCATION IN ALTERNATIVE SYSTEM OF MEDICINE
ELIGIBILITY         -     8 TH
DURATION          -     2 YEAR
ENROLLMENT FEES   -     4500 RS. YLY
EXAM+REGISTRATION FEES EXTRA


MD (AM)
MASTER OF ALTERNATIVE MEDICINE
ELIGIBILITY         -     GRADUATION IN ALTERNATIVE MEDICINE
DURATION          -     2 YEAR
ENROLLMENT FEES   -     7500 RS. YLY
EXAM+REGISTRATION FEES EXTRA

स्वास्थ्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम

स्वास्थ्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम

यह एक स्वास्थ्य जागरूकता से संबंधित 6माही प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जो लाईफ केयर वैकल्पिक चिकित्सा सेवा संस्थान लोरमी द्वारा संचालित की गई l इसके संचालक पं देवप्रसाद जोशी है l यह प्रशिक्षण छत्तीसगढ राज्य के लगभग 40 से भी अधिक विकास खण्डों में संचालित की गई है इस योजना के माध्यम से प्रशिक्षणार्थी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत D.P.H.C. (AM) का प्रमाण पत्र दिया जाता है इस प्रशिक्षण के उपरांत प्रमाणपत्र धारक अपने ग्राम में वैकल्पिक चिकित्सा पद्धिती [[Alternative Medical System]] केे माध्यम से पीडितों को प्राथमिक उपचार देता है इन प्रमाणपत्र धारकों को स्वास्थ्य मित्र कहा जाता है इन्हे आयुर्वेदिक, बायोकेमी, एलोपेथी और युनानी पद्धिती में उपचार करने का पात्रता नही रहता l

यदि कोई स्वास्थ्य मित्र आयुर्वेदिक, बायोकेमी, एलोपेथी और युनानी पद्धिती में प्राथमिक उपचार करते हुए पाया जाता है तो राज्य सरकार इनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही करता है तथा ऐसी कोई शिकायत मिलने पर इनका पंजीयन लाईफ केयर वैकल्पिक चिकित्सा सेवा संस्थान द्वारा रदद कर दिया जाता है l

इस कार्यक्रम के माध्यम से कराया जाने वाला प्रशिक्षण [[D.P.H.C. (AM)]] लाईफ केयर वैकल्पिक चिकित्सा सेवा संस्थान का ट्रेडमार्क प्रशिक्षण कार्यक्रम है l





योजना प्रारूप
छत्तीसगढ स्वास्थ्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम 

द्वारा संचालित
लाइफ केयर वैकल्पिक चिकित्सा सेवा संस्थान लोरमी, जिला - बिलासपुर (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (44) के अधीन पंजीकृत, पंजीयन क्रमांक छ.ग. राज्य 1411

माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली का पठन-पाठन पुर्णतः वैघ घोषित पिटिसन नंबर 5553/1998, 

भारतीय संविधान की धारा 19 (1) G के तहत कार्यरत



योजना का नाम 
स्वास्थ्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम छत्तीसगढ़

योजना अवधि 
अधिकतम 5 वर्ष मेें संपुर्ण छत्तीसगढ़ के सभी पंचायतों में से प्रत्येक एक हजार की जनसंख्या के लिए एक छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मित्र का चयन कर उसे वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण पत्राचार माध्यम से दिया जावेगा। एवं उसे उनके ही पंचायत में निश्चित कर्तव्यों के पालन के लिए पंजीकरण किया जावेगा।

कार्यक्षेत्र 
संपुर्ण छत्तीसगढ़

योजना प्रस्तावना 
इस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के सभी पंचायत से प्रति एक हजार की जनसंख्या पर एक 10 वीं /12 वीं उत्र्तीण व्यक्ति को 10 माह तक DPHC (AM) वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली (प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, एक्युप्रेसर चिकित्सा , एक्युपंचर चिकित्सा, बायोकैमी चिकित्सा, इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा, पुष्प चिकित्सा, मसाज चिकित्सा एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली) का प्रशिक्षण दिया जावेगा। प्रशिक्षण पश्चात् प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र दिया जावेगा। 
इस कार्यक्रम के तहत सभी पंचायत के सभी झोलाझाप/अप्रशिक्षित/अपंजीकृत चिकित्सकों को अल्टरनेटिव मेडिकल सिस्टम में पत्राचार से प्रशिक्षण, मार्गदर्शन शिक्षा देकर झोलाझाप अप्रशिक्षित चिकित्सकों की संख्या कम करना है। उन्हे वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली (बायोकैमी, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी, हर्बल, चुम्बक, एक्युप्रेसर, योग, ध्यान, रैकी, गौ मुत्र चिकित्सा आदि वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली) में प्रशिक्षित करना है।
वर्तमान में झोलाझाप चिकित्सक प्रशिक्षण, धन, समय एवं रोजगार के अभाव में कही से थोडे़ जानकारी लेकर सीधे एलोपैथी एवं आर्युवेदिक चिकित्सा प्रणाली का प्रयोग कर रहे है, जो शासन के नियमोे का खुला उल्लंघन है, जो गैर कानुनी एवं दंडनीय अपराध है। झोलाझाप चिकित्सक जनता को लाभ पहुचाने के साथ हानि भी पहुचा रहे हैै। इस लिए संस्थान इनको वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली की शिक्षा देकर इनको वैकल्पिक चिकित्सा पद्वति में लोगो का प्राथमिक चिकित्सा करने की शिक्षा प्रदान करना चाहती है।
सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् लोगों को स्वास्थ्य विषयक शिक्षा देंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा प्राथमिक उपचार करेगे। अपने गांव के सभी लोंगों को जागरूक करेंगे, उन्हें स्वास्थ्य विषयक जानकारी प्रदान करेंगे, उन्हें पुराने रूढ़ीवादी विचारधारा एवं परंपराओं से बाहर निकालने का प्रयास करंेगे।


योजना प्रारंभ 
प्रथम/द्वितीय/तृतीय साल - 
बिलासपुर जिला
जांजगीर जिला
कोरबा जिला
रायगढ़ जिला
कोरिया जिला
दुर्ग जिला
कबीरधाम जिला
रायपुर जिला
जशपुर जिला
सरगुजा जिला
राजनांदगांव जिला
महासमुंद जिला
धमतरी जिला

चर्तुथ/पंचम साल - 
जगदलपुर जिला
कांकेर जिला
दंतेवाड़ा जिला 

छत्तीसगढ़ में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं 
छ.ग. की जनसंख्या 2,07,95,956 है, जिनके लिए 6 जिला अस्पताल - 34,65,992 लोगों के लिए एक जिला अस्पताल, 34 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र - 6,11,645 लोगों के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 512 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र - 40,617 लोगों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 3818 उपस्वास्थ्य केंद्र - 5,446 लोगों के लिए एक उपस्वास्थ्य केंद्र l

उपरोक्त उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त नही है, जिनके अभाव में गांव के लोग गांव के कथित झोलाछाप डाॅक्टर (जिन्होनें ना कही से प्रशिक्षण लिया है, और ना ही जिनका कही पंजीयन है) से इलाज कराने मजबुर है, जो लोगों को कुछ लाभ पहुचाने के साथ अधिक हानि पहुचा रहे हेै, साथ ही मरीज का मनमानी ढ़ंग से शोषण कर रहे है।
इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक 10 वी उत्र्तीण व्यक्ति को एक वर्ष प्रशिक्षण वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जावेगा जो प्रशिक्षण पश्चात् गांव में लोगो को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करेगे एवं लोगों का वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा प्राथमिक उपचार करेंगे। साथ ही संचालित स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करेंगे।

इस कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के सभी 146 विकास खंडोें से चयन कर एवं प्रशिक्षण के लिए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मित्र/अल्टरनेटिव मेडिकल प्रेक्टीसनर -2,07,95,956 लोगो के लिए 20795 छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मित्र/अल्टरनेटिव मेडिकल प्रेक्टीसनर, प्रत्येक पंचायत से एक 10 वीं उत्र्तीण को एक वर्ष तक वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जावेगा।

जिलेवार जानकारी 
चयन कर प्रशिक्षण दिए जाने वाले स्वास्थ्य मित्र/अल्टरनेटिव मेडिकल प्रेक्टीसनर

क्र. जिला पंचायत जनसंख्या चयन किए जाने वाले 

1. बिलासपुर 825 19,93,042 1993
2. जांजगीर 528 13,16,140 1316
3. कोरबा 347 10,12,121 1012
4. रायगढ़ 673 12,65,084 1265
5. कोरिया 230 5,85,455 585
6. दुर्ग 945 28,01,757 2801
7. कबीरधाम 329 5,84,667 584
8. रायपुर 1131 30,09,042 3009
9. जशपुर 410 7,39,780 739
10. सरगुजा 977 19,70,661 1970
11. राजनांदगांव 630 12,81,811 1281
12. महासमुंद 474 8,60,176 807
13. धमतरी 296 7,03,569 703
14. जगदलपुर 585 13,02,253 1302
15. कांकेर 375 6,51,333 651

16. दंतेवाड़ा 374 7,19,065 719


योजना लाभ एवं महत्व  
इस कार्यक्रम के अन्र्तगत 2,07,95,956 लोगो के लिए 20795 अल्टरनेटिव मेडिकल प्रेक्टीसनर (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मित्र) का चयन कर उन्हें संस्था द्वारा एक वर्ष तक पत्राचार से प्रशिक्षण दिया जावेगा। जो छत्तीसगढ़ के लिए पर्याप्त संख्या है।
हमारे संस्था के सभी अल्टरनेटिव र्मेिडकल प्रेक्टीसनर (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मित्र) लोगो को स्वास्थ्य विषयक जानकारी (स्वास्थ्य शिक्षा) प्रदान करंगे और आवश्यकता पड़ने पर वैकल्पिक चिकित्सा प्र्रणाली द्वारा प्राथमिक करेंगे एवं उन्हे शासकीय अस्पताल तक ले जाने मे मदद करेगे।
छत्तीसगढ़ के सभी पहुच विहीन गांव के लोगो को इस तरह से स्वास्थ्य शिक्षा और प्राथमिक उपचार एवं मार्गदर्शन मिल पाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ की जनता राहत महसूस करंगे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य
1. लोंगों मेें स्वास्थ्य जागरूकता लाना।
2. पहुच विहीन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे प्रशिक्षित व्यक्ति (छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मित्र) गांव में उपलब्ध (अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षित कर) कराना जो लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा सके। 
3. प्रत्येक गांव में ऐसे जन सेवक तैयार करना जो आवश्यकता पड़़ने पर वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली द्वारा प्राथमिक उपचार करे और उन्हेे जागरूक करे।
4. स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में सहयोग करना एवं उनकी विस्तृत जानकारी देना एवं ग्रामीण जनता को लाभ लेने के लिए प्रेरित करना।
5. गांव के लोगो को सभी रोगो के बारे जानकारी एवं उनसे बचाव के साधनों के प्र्रयोग के लिए प्रेरित करना। 
6. स्वास्थ्य क्षेत्र के भ्रांतियों एंव अंधविश्वासों को दुर करने का प्रयास करना।
7. प्रत्येक गांव की झोलाझाप/अप्रशिक्षित चिकित्सकों की सुची तैयार करना, एवं उन्हें उनके आवेदन पर वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली मे 10 माह तक पत्राचार से प्रशिक्षण/मार्गदर्शन उपलब्ध कराना।

प्रशिक्षण अवधि 
प्रत्येक पंचायत से एक 10 वीं उत्र्तीण व्यक्ति को 10 माह तक पत्राचार से वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली का प्रशिक्षण दिया जावेगा। 

अनिवार्य योग्यता 
कम से कम 10 वीं अथवा 12 वीं उत्र्तीण


चयन प्रक्रिया 
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मित्र/अल्टरनेटिव र्मेिडकल प्रेक्टीसनर का चयन ग्राम पंचायत के ही योग्य महिला/पुरूष (10वीं/12वीं उत्र्तीण) से आवेदन लेकर सर्वाधिक योग्य महिला/पुरूष का चयन कर भेजेेगे ।
वर्तमान झोलाझाप प्रेक्टीसनर आवेदक को अन्य आवेदक पर प्राथमिकता दी जावेगी।

प्रशिक्षण  
छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मित्र/अल्टरनेटिव र्मेिडकल प्रेक्टीसनर का पत्राचार माध्यम से प्रशिक्षण दिया जावेगा। आवेदक किसी पंजीकृत चिकित्स के पास रहकर प्रशिक्षण लेगा अथवा अध्ययन सामाग्री लेकर स्वयं अपने घर में अध्ययन करेगा।

प्रशिक्षक/मार्गदर्शक  
प्रशिक्षण के लिए इच्छुक आवेदक किसी पंजीकृत चिकित्सक के पास रहकर प्रशिक्षण लेगा अथवा अध्ययन सामाग्री लेकर स्वयं अध्ययन करेगा।

योजना संचालन फंड
शासन के सहयोग से संचालन
अथवा
प्रशिक्षणार्थी से कुछ प्रशिक्षण शुल्क एवं दान लेकर

छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मित्र /सेवक के कर्तव्य
1. लोगों को स्वास्थ्य विषयक जागरूक करना।
2. लोगों को सभी रोंगों से बचाव के उपायों के बारे में बताना ।
3. लोगों को सभी रोगों के बारे में बताना कि रोग कैसे फैलता है इनसे कैसे बचाव किया जा सकता है। इनके हानिकारक प्रभाव क्या-क्या है, ये हमे किस प्रकार से प्रभावित करते है, इनसे हमें किस तरह की जन धन की हानि होती है।
4. स्वास्थ्य सेवाओं के क्षे़त्र में शासन द्धारा संचालित योजनाओं के बारे में लोंगोें को बताना एवं उनसे लाभ लेने के लिए प्रेरित करना।
5. स्वास्थ्य सेवाओं के क्षे़त्र में शासन द्वारा संचालित योजनाओं के क्र्रियान्वयन मेे सहयोग करना।
6. लोगों का स्वास्थ्य शिक्षा देना एवं आवश्यकता पढ़ने पर वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली (योग चिकित्सा प्रणाली, प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली, एक्युप्रेशर चिकित्सा प्रणाली, एक्युपंचर चिकित्सा प्रणाली, बायोकैमिक चिकित्सा प्रणाली, चुम्बक चिकित्सा प्रणाली, पष्प चिकित्सा प्रणाली, मसाज चिकित्सा प्रणाली, एवं अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली) द्वारा प्राथमिक उपचार कर लोगों को राहत देना।
7. क्षेत्र में किसी प्रकार की गंभीर बिमारी अथवा महामारी फैलने की पहली सूचना तत्काल स्वास्थ्य केंद्र को देना । 
8. लोंगों को साफ सुथरा रहने की प्रेरणा देना।
9. गांव में लोंगों को ओ. आर. एस की घोल बनाने तथा अतिसार से बचाव और इलाज की सही जानकारी देना।
10. विवाह, गर्भवती महिलाओं, जन्म तथा मष्त्यु का पंजीयन करवाने की प्रेरणा देना।
11. गांवों में सभी गर्भवती माताओं को तीन बार प्रसव पुर्व जांच करवाने की प्रेरणा देना।
12. गांव के सभी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में प्रसव कराने की प्रेरणा देना, यदि वे अस्पताल में प्रसव के तैयार ना हो तो प्रशिक्षित दाई से सुरक्षित प्रसव कराने की प्र्रेरणा देना।
13. गांव के लोंगों को परिवार नियोजन के साधनोें के विषय में समझाना तथा कंडोम एवं ओरल विल्स एवं अन्य सभी साधनों के बारे में जानकारी देना और इनके उपयोग की प्रेरणा देना।
14. गांव के सभी पेयजल स्त्रोतों में प्रति सप्ताह नियमित रूप से ब्लीचिंग पावडर डालकर शुद्धिकरण करने के लिए प्रेरित करना।
15. गांव के सभी लोंगों को पीने के पानी में क्लोरिन की गोली डालकर उपयोग करने की सलाह देनां
16. गांव के लोगों को कम उम्र में विवाह न करने की सलाह देना।
17. गांव के निवासियों के पोषण को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करना एवं लोंगों को पोषण संबंधी विस्तृत जानकारी देना।
18. गांव की रोगी का रजिस्टर बनाना।
19. गांव के निवासियों के स्वास्थ्य को उन्नत बनाने के प्रयास करना एवं लोंगों को स्वास्थ्य को उन्नत बनाने संबधी जानकारी प्रदान करना।
20. गांव के सभी झोलाझाप चिकित्सकों की सुची तैयार करना एवं उसे संस्थान के पास भेजना।

Source : http://devgroups.co.in/swasthya_mitra.html
Dated : 13/06/2017

Admission offered at Ayurveda, Paramedical and Allied Health Courses by Chhattisgarh Council of Alternative Medicine

Admission offered at Ayurveda, Paramedical and Allied Health Courses by Chhattisgarh Council of Alternative Medicine*





Paramedical Course : 
1. Laboratory Technician -  1/2 year
2. X-Ray Technician - 1/2 year
3. OT Technician - 1/2 year
4. ECG Technician - 6 month
5. Certificate in Patient Care - 1 year

Allied Health Course:
1. Diploma in Health Care Multipurpose Worker - 2 year
2. Diploma in Community Medical Service with Essential Drug - 2 year

Ayurveda Course : 
1. Diploma in Ayurveda Medical Service - 2 year
2. Diploma in Ayurveda Pharmacy and Nursing - 2 year
3. Diploma in Ayurveda Medicine and Physiotherapy - 2 year



 : Affiliation and Recognition : 
Bharat Sewak Samaj 
National Development Agency, 
Promoted by Planing Commission, 
Government of India
Approval Code : CHTG/6547



 : Contact for Admission and Franchise : 
Chhattisgarh Council of Alternative Medicine, Raipur (C.G.) Mobile Number - 9893354327


 Head Office 
Chhattisgarh Council of Alternative Medicine 
Lormi District Mungeli (Chhattisgarh) India
Regd. by Government of Chhattisgarh
Website : http://www.devgroups.co.in/



*Free Advertisement ..... 
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Admission offered by Chhattisgarh Council of Alternative Medicine Raipur

Admission offered by Chhattisgarh Council of Alternative Medicine Raipur


Paramedical Course : 
1. Laboratory Technician -  1/2 year
2. X-Ray Technician - 1/2 year
3. OT Technician - 1/2 year
4. ECG Technician - 6 month
5. Certificate in Patient Care - 1 year



Allied Health Course:
1. Diploma in Health Care Multipurpose Worker - 2 year
2. Diploma in Community Medical Service with Essential Drug - 2 year

Ayurveda Course : 
1. Diploma in Ayurveda Medical Service - 2 year
2. Diploma in Ayurveda Pharmacy and Nursing - 2 year
3. Diploma in Ayurveda Medicine and Physiotherapy - 2 year



 : Affiliation and Recognition : 
Bharat Sewak Samaj, 
National Development Agency, 
Promoted by Planing Commission, 
Government of India.
Approval Code : CHTG/6547



 : Contact for Admission and Franchise : 
Chhattisgarh Council of Alternative Medicine, Raipur (C.G.) Mobile Number - 9893354327


 Head Office 
Chhattisgarh Council of Alternative Medicine, Lormi (C. G.)
Website : http://www.devgroups.co.in/



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सोमवार, जून 12, 2017

केवल शंका के आधार पर न करे कोई ऐसा कार्य कि आपको जीवनभर पछताना पड़े

केवल शंका के आधार पर न करे कोई ऐसा कार्य कि आपको जीवनभर पछताना पड़े .......


एक पुरानी सी धूल खाई सी कहानी है जिसमें एक दंपत्ति ने एक नेवला पाल रखी थी कुछ समय के अंतराल में उनको एक सुन्दर सा बालक हुआ। लम्बे समय से नेवला के साथ रहने के कारण दंपत्ति को उसमे विश्वाश हो गया था सो उसके संरक्षण में बालक को छोड़कर वे अपने कार्य में चले जाते थे। 

एकदिन हुआ यूँ कि दंपत्ति खेत से काम करके लौटी तो देखा कि नेवला के मुख व शरीर के अधिकांश भाग में खून लगा हुआ था यानि वह खून से लथपथ था वह आँगन में उस नव दंपत्ति का प्रतीक्षा कर रहा था। दंपत्ति देखते ही यह निर्धारित कर लिया कि नेवला ने उनके बालक का वध कर खा लिया है। छण भर भी विलम्ब किये बिना दंपत्ति ने फावड़े और कुदाल से प्रहार कर उस नेवले का हत्या कर दिया। 

नेवला का हत्या कर लेने के बाद वे रोते बिलखते हुए घर के भीतर प्रवेश किये तो पता चला कि नीचे एक सर्प कई टुकड़ों में कटा मरा हुआ मिला। दंपत्ति में थोड़ी आस जगी हे ईश्वर मेरा बालक जीवित हो। देखा सच में बालक जीवित मिला। 

बिना पुष्टि के मात्र शंका के आधार पर किये गए हत्या से आपको क्या शिक्षा मिलती है जरूर बताएं। 


writer by : Shri HP Joshi

गुरुवार, जून 01, 2017

छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 की अधिसूचना (Notification of Chhattisgarh Payroll Revision Rules, 2017)



छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकारी / कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 की अधिसूचना दिनांक १९ मई २०१७ (Notification of Chhattisgarh Payroll Revision Rules, 2017  Dated 19 May 2017) जारी की गयी है।  








www.thebharat.co.in

शुक्रवार, मई 26, 2017

क्या आप बुद्धिमान हैं ? यदि हां तो इस चुनौती को करें स्वीकार

क्या आप बुद्धिमान हैं ? यदि हां तो इस चुनौती को करें स्वीकार 



बौद्धिक विकास एवं परीक्षण हेतु दिए गए तस्वीर/ चित्र में आपको यह ज्ञात करने का चुनौती दी जाती है, कि 
(०१) इन सात रंगों के चित्र में सबसे पहले किस रंग से पेंट किया गया और सबसे अंत अर्थात सातवें नंबर में किस रंग से पेंट किया गया है। यदि आप प्रथम चुनौती में सफल हो जाएँ तो 
(०२) यह ज्ञात करने का प्रयास करें कि क्रमशः ०१ से ०७ तक किस किस रंग से चित्र बनाया गया है। 

उत्तर की पुष्टि के लिए यहाँ क्लिक करें। 


यदि आप यह चुनौती जीत जाते हैं तो आप यह जान लीजिये कि आपमें अपने जीवन में सफल होने की भरपूर योग्यता है। 

सोमवार, मई 22, 2017

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों के प्रमोशन के लिए राज्य सरकार द्वारा नए एसओपी जारी


छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों के प्रमोशन के लिए राज्य सरकार द्वारा नए एसओपी जारी ..........


छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों के प्रमोशन के लिए राज्य सरकार द्वारा नए एसओपी जारी किया गया है जिसके अनुसार अब से छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानो का प्रमोशन सिनिआरिटी लिस्ट के अनुरूप होगा।  

ज्ञातव्य हो की इससे पूर्व छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों (आरक्षक, प्रधान आरक्षक, सेक्शन कमांडर, प्लाटून कमांडर) का प्रमोशन क्रेडेर टेस्ट के अनुरूप होता था।  

छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों के प्रमोशन के लिए राज्य सरकार द्वारा नए एसओपी डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करें। 


महत्वपूर्ण एवं भाग्यशाली फ़ॉलोअर की फोटो

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