"जीवन बचाओ मुहिम"

हत्यारा और मांसाहार नहीं बल्कि जीवों की रक्षा करने वाला बनो।


शनिवार, जुलाई 26, 2025

6 वर्षों से सक्रिय अंतरराज्यीय गौ-तस्करी गिरोह के खिलाफ नारायणपुर पुलिस ने किया कार्यवाही, 25 गौवंशों को कत्ल होने से बचाकर 04 तस्करों को भेजा जेल, गिरोह तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के कत्लखानों में बेचते थे पशु



6 वर्षों से सक्रिय अंतरराज्यीय गौ-तस्करी गिरोह के खिलाफ नारायणपुर पुलिस ने किया कार्यवाही, 25 गौवंशों को कत्ल होने से बचाकर 04 तस्करों को भेजा जेल, गिरोह तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के कत्लखानों में बेचते थे पशु

"Narayanpur Police took action against an inter-state cattle smuggling gang active for the past 6 years, rescuing 25 bovines from slaughter and sending 4 smugglers to jail. The gang was involved in selling cattle to slaughterhouses in Telangana and Andhra Pradesh."


🔺 05-06 वर्षों से सक्रिय अंतरराज्यीय गौ-तस्करी गिरोह पर कार्रवाई।
🔺 25 पशुओं को क्रूरता पूर्वक मारते-पीटते ले जा रहे थे वध के लिये।
🔺 आरोपियों के विरुद्ध पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम-1960 एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम-2004 की विभिन्न धाराओं के तहत की गई कार्यवाही।
🔺 दिनांक 21.07.2025 को थाना धौड़ाई में भी 04 अंर्तराज्यीय गौ-तस्करों को गिरफ्तार कर भेजा गया है जेल

नारायणपुर पुलिस ने दिनांक 24.07.2025 को 04 अवैध गौ-तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विदित हो कि मुखबीर से प्राप्त सूचना के आधार पर भा.पु.से. श्री रोबिनसन गुड़िया (पुलिस अधीक्षक, नारायणपुर), IPS श्री अक्षय साबद्रा (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक), श्री सुशील नायक (अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक) और एसडीओपी श्री लौकेश बंसल (नारायणपुर) के निर्देशानुसार उनके कुशल मार्गदर्शन थाना प्रभारी नारायणपुर के नेतृत्व में पुलिस दल ने कार्यवाही करते हुए अंर्तराज्यीय गौ तस्करी टीम के 04 सदस्यों को गौ-तस्करी करते हुए दिनांक 24.07.2025 को बखरूपारा, बाजार स्थल के पास से पकड़ कर पशुओं के प्रति क्रुरता का निवारण अधिनियम-1960 की धारा-11(1)(क), 11(1)(ज) एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम-2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के अंतर्गत थाना नारायणपुर में अपराध क्रमांक 63/2025 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। चारो आरोपी कृषक पशुओं को वध कराने के लिये क्रुरतापूर्वक भुखे, प्यासे निरिह गौ-वंश को मारते-पीटते, खदेड़ते हुए ले जा रहे थे। जिन्हें रोककर पूछने पर आरोपियों ने जिला बालोद के ग्राम पंचायत करहीभदर से मवेशी क्रय कर वध हेतु तेलंगाना राज्य के कत्लखाना की ओर ले जाना स्वीकार किया गया। गौ तस्करों ने ये भी बताया कि उनका दल विगत 5-6 सालों से गौ-तस्करी का कार्य कर रहा है तथा मवेशियों की खरीदी-बिकी, परिवहन एवं व्यापार करने का उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। मौके पर आरोपियों के कब्जे से कुल 25 नग गौवंश पशुओं (कीमती करीबन- 1लाख, पचीस हजार रूपये) को जप्त कर विधिवत तरीके से कार्यवाही किया गया।

🛑 गिरफ्तार अंतरराज्यीय गौ-तस्करों के नाम :-
(1) नंदाराम पिता बुधु कोर्राम उम्र 38 वर्ष पता- श्यामगिरी थाना कुआकोण्डा जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
(2) विजय कुमार भास्कर पिता सुखराम भास्कर उम्र 24 वर्ष पता- मोलसनार थाना कुआकोण्डा जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
(3) राजूराम भास्कर पिता हिरमा भास्कर उम्र 30 वर्ष पता- कलेपारा मोलसनार थाना कुआकोण्डा जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.)
(4) भीमा भास्कर पिता सोमडू भास्कर उम्र 50 वर्ष पता कलेपारा मोलसनार थाना कुआकोण्डा जिला दन्तेवाड़ा (छ.ग.)



Official Press Note issued by Narayanpur Police

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