सुखद सहारा योजना | ||
1) | योजना का उद्देश्य:- | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना। |
2) | हितग्राहियों की पात्रता:- | 1. 18-39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा। 2. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलायें। |
3) | मिलने वाले लाभ:- | ![]() |
4) | चयन प्रक्रिया:- | नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं। |
Monday, March 27, 2017
Home »
शासकीय योजनाएं
» सुखद सहारा योजना : CG Govt
0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment