सामर्थ्य विकास योजना | ||
1) | योजना का उद्देश्य :- | राज्य के समस्त पात्र निःशक्तजनों को कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण उपलब्ध करवा कर उनकी गतिशीलता बढ़ाना। |
2) | हितग्राहियों की पात्रता :- | 1. छत्तीसगढ़ का निवासी हो। 2. निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। 3. माता-पिता/ अभिभावक की मासिक आय 8000 रूपये प्रतिमाह से कम हो। |
3) | मिलने वाले लाभ :- | अधिकतम 6000 रूपये तक की राशि के कृत्रिम अंग/उपकरण प्रदान किये जाते हैं। |
4) | आवेदन की प्रक्रिया :- | आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर संयुक्त संचालक/उप-संचालक जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को आवेदन करना होगा। |
Monday, March 27, 2017
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» सामर्थ्य विकास योजना : CG Govt.
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