| सुखद सहारा योजना | ||
| 1) | योजना का उद्देश्य:- | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना। |
| 2) | हितग्राहियों की पात्रता:- | 1. 18-39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा। 2. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलायें। |
| 3) | मिलने वाले लाभ:- | |
| 4) | चयन प्रक्रिया:- | नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं। |
लिख दूँ क्या ? "काव्य संग्रह"
मानव अधिकार के अनछुए पहलू
अँगूठाछाप लेखक "किताब"
सोमवार, मार्च 27, 2017
सुखद सहारा योजना : CG Govt
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