Monday, March 27, 2017

सुखद सहारा योजना : CG Govt

सुखद सहारा योजना
1)योजना का उद्देश्य:-गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा/परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने हेतु सहयोग देना।
2)हितग्राहियों की पात्रता:-1. 18-39 वर्ष आयुवर्ग की विधवा।
2. 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परित्यक्त महिलायें।
3)मिलने वाले लाभ:-350 प्रतिमाह (राज्य योजना) 
4)चयन प्रक्रिया:-नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं।

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