Monday, March 27, 2017

निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना : CG Govt.

निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना

1)

योजना का उद्देश्य :-

निःशक्त व्यक्तियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित, उन्हें संबल प्रदान करनें एवं उनके अधिकारों का संरक्षण हेतु 5 निःशक्त विद्यार्थियों के समूह को किराये के भवन में निःशुल्क आवास सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया जाना है| योजना से राज्य के निःशक्त विद्यार्थियों का समूह देश के अन्य राज्यों में भी अद्धायण करनें हेतु छात्रगृह का लाभ ले सकेंगे|
2)हितग्राहियों की पात्रता :-1. 40% या उससे अधिक के निःशक्तजन|
2. आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो|
3. उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण| अथवा
4. महाविद्यालय/ पोलिटेक्निक/ आई.टी.आई. में नियमित छात्र के रूप में प्रवेशित|
    (शैक्षणिक सत्र में अनुत्तीर्ण छात्र को पात्रता नहीं होगी|)
5. शिक्षण संस्थान से आवेदक के मूल निवास की दूरी 20 किलोमीटर से अधिक हो|
3)मिलने वाले लाभ :-05 बच्चों के समूह को रेन्ट कंट्रोल अथॉरिटी द्वारा निर्धारित दर पर निर्धारित दर पर निर्धारित किराये की सीमा में रहने की निःशुल्क सुविधा| भवन की अधिकतम मासिक किराया राशि विद्द्युत एवं अन्य व्यय सहित निम्नानुसार श्रेणी के शेरोन के लिए निर्धारित किया जाता है -
1. A श्रेणी के शहर हेतु 10,000/-(दस हजार) तक देय होगी|
2. B श्रेणी के शहर हेतु 7,000/- (सात हजार) तक देय होगी|
3. C श्रेणी के शहर हेतु 5,000/- (पांच हजार) तक देय होगी|
4)आवेदन की प्रक्रिया :-1. महाविद्यालय/ पोलिटेक्निक/ आई.टी.आई. के नियमित छात्र 5 का समूह बनाकर पूर्ण बायोडाटा के साथ सादे काग़ज पर संयुक्त / उप संचालक समाज कल्याण जिला कार्यालय को आवेदन करेंगे|
2. आवेदन के साथ महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र सभी पांचों छात्रों का पृथक-पृथक|
3. छात्रों को निवास प्रमाण पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा|
4. महाविद्यालय से मूल निवास की दूरी 20 किलोमीटर या उससे अधिक है सम्बन्धी प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत/ नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर पालिका/ नगर पंचायत के सम्बंधित सरपंच अथवा पंच/ पार्षद द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत करना होगा|
 विस्तृत जानकारी के लिए क्लिक करें

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