निःशक्तजनों के लिए स्वरोजगार हेतु ऋण योजना (छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम) | ||||||||||||||||||||||||||||
1) | क्रियान्वयन एजेन्सी :- | छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम, पुराना डी. आर. ए. भवन, कलेक्ट्रेट परिसर रायपुर | ||||||||||||||||||||||||||
2) | योजना का उद्देश्य :- | निःशक्त व्यक्तियों को आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराते हुए रोजगार/स्वरोजगार हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना। | ||||||||||||||||||||||||||
3) | हितग्राहियों की पात्रता :- | 1. 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त। 2. आयु 18 से 55 वर्ष। 3. वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख रूपये प्रतिवर्ष से अधिक न हो। | ||||||||||||||||||||||||||
4) | मिलने वाले लाभ :- | निगम द्वारा निम्न ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होगा:- | ||||||||||||||||||||||||||
नोट:-
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5) | आवेदन की प्रक्रिया :- | संयुक्त/उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग की अनुशंसा से प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ निःशक्तजन वित्त एवं विकास निगम को प्रेषित करना होगा। |
Monday, March 27, 2017
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