सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना | ||
1) | योजना का उद्देश्य:- | गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्त व्यक्तियों तथा बौने व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानपूर्वक जीवन-यापन करने हेतु सहयोग देना। |
2) | हितग्राहियों की पात्रता:- | 1. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी। 2. 6-17 वर्ष आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे। जिसमें 6-14 आयुवर्ग के निःशक्त बच्चे जो अध्ययनरत् नहीं है उन्हें पात्रता नहीं होगी। 3. 18 वर्ष या अधिक आयु के सामान्य निःशक्त व्यक्ति। 4. बौने व्यक्ति। |
3) | मिलने वाले लाभ:- | |
4) | चयन प्रक्रिया:- | नगरीय निकाय/ग्राम पंचायतें अनुशंसा के साथ आवेदन संबंधित जनपद पंचायतों को अग्रेषित करेगी। संबंधित नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार हैं। |
Monday, March 27, 2017
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» सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना : CG Govt.
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