| निःशक्तजन छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन योजना | ||
1) | योजना का उद्देश्य :- | आर्थिक आभाव एवं निःशक्तता के कारण मेधावी निःशक्त बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते है,जिन्हें संबल प्रदान करने के लिए माध्मिक/उच्चतर माध्मिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले निःशक्त विद्द्यार्थियों एवं तकनीकी एवं उच्च शिक्षा में अध्यनरत नियमित निःशक्त छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदाय किया जाना है। |
| 2) | हितग्राहियों की पात्रता :- | 1. छत्तीसगढ़ का निवासी हो। 2. निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। 3. जिला अंतर्गत माध्मिक /उच्चतर माध्मिक परीक्षा में निःशक्तजनों की श्रेणी में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हो| अथवा 4. आई.टी आई /पोलिटेक्निक /स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला,वाणिज्य एवं विज्ञान) में नियमित विद्द्यार्थी|अथवा 5. चिकित्सा /तकनीकी /व्यवसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत नियमित विद्द्यार्थी| |
| 3) | मिलने वाले लाभ :- | 1.जिले में माध्यमिक परीक्षा (दसवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 2000 /-एकमुश्त । 2.जिले में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (बारहवीं) में सर्वाधिक अंक पाने वाले निःशक्त छात्र तथा छात्रा को राशि रूपये 5000 /-एकमुश्त । 3.आई.टी आई /पोलिटेक्निक /स्नातक एवं स्नातकोत्तर (कला,वाणिज्य एवं विज्ञान) पर अध्ययन करने वाले विद्द्यार्थियों को राशि रूपये 6000 /-रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि । 4.चिकित्सा /तकनीकी /व्यवसायिक शिक्षा में स्नातक एवं स्नातकोत्तर अध्ययनरत विद्द्यार्थियों को राशि रूपये 12000 /-रूपये प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि । |
| 4) | आवेदन की प्रक्रिया :- | आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र के साथ चिकित्सा प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर संयुक्त संचालक/उप-संचालक जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग को आवेदन करना होगा। विस्तृत जानकारी के लिए क्लिक करें |
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अँगूठाछाप लेखक "किताब"
सोमवार, मार्च 27, 2017
निःशक्तजन छात्रों को उच्च शिक्षा में प्रोत्साहन योजना : CG Govt.
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