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1) | योजना का उद्देश्य :- | निःशक्त व्यक्तियों एवं उनके हितार्थ कार्य करने वाली संस्थाओं को प्रोत्साहन देना तथा निःशक्त व्यक्तियों के समग्र पुनर्वास हेतु समुदाय को प्रेरित करना| | |||||||||||||||||||||||||
2) | पुरस्कार की श्रेणियां :- | अ. सर्वोत्तम निःशक्त कर्मचारी| ब. सर्वोत्तम नियोक्ता (निःशक्त व्यक्तियों के सन्दर्भ में)| स. निःशक्तजनों के हितार्थ कार्यरत सर्वोत्तम स्वेच्छिक संस्था| द. सर्वोत्तम जिला (निःशक्त अधिनियम में प्रावधानित सुविधायें उपलब्ध करवाने वाले) | |||||||||||||||||||||||||
3) | मिलने वाले लाभ :- | निम्नानुसार हैं :- | |||||||||||||||||||||||||
परीक्षा में 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है:- | |||||||||||||||||||||||||||
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4) | आवेदन की प्रक्रिया :- | आवेदन को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सम्बंधित जिले के उप-संचालक, पंचायत एवं समाज-कल्याण को प्रस्तुत करना होगा| | |||||||||||||||||||||||||
5) | चयन प्रक्रिया :- | जिला कलेक्टर की अनुशंसा से प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जाता है| | |||||||||||||||||||||||||
6) | आवेदन भेजने का पता :- | संयुक्त संचालक/उप-संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण सम्बंधित जिला| |
Monday, March 27, 2017
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» निःशक्तजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना : CG Govt
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