निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान | ||||||||||||||||||||
1) | योजना का उद्देश्य :- | 1. स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से निःशक्त बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण हेतु अनुदान 2. विभिन्न पुनर्वास कार्यक्रमों का संचालन। 3. किशोर अधिनियम के तहत संस्थाओं की व्यवस्था। 4. वृद्धाश्रमों का संचालन। 5. नशामुक्ति हेतु प्रचार-प्रसार संबंधित कार्य। | ||||||||||||||||||
2) | हितग्राहियों की पात्रता :- | ऐसी संस्थाएं जो पंजीकृत हों एवं विभाग से मान्यता प्राप्त हों तथा कम से कम तीन वर्ष का कार्य अनुभव रखते हों। | ||||||||||||||||||
3) | मिलने वाले लाभ :- | निःशक्त अन्तःवासियों के निःशुल्क शिक्षण, प्रशिक्षण, आवासीय व्यवस्था एवं पुनर्वास हेतु तथा अमले के वेतन मानदेय, भवन किराया तथा कार्यालय व्यय हेतु निम्नानुसार अनुदान दिया जाता है| | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
4) | चयन प्रक्रिया :- | निर्धारित प्रारूप में कलेक्टर की अनुशंसा, जिला अधिकारी के निरीक्षण व अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ आवेदन पत्र संचालनालय पंचायत एवं समाज सेवा को अग्रेषित करना होगा। प्रशासकीय अनुमोदन पश्चात स्वीकृति/अस्वीकृति का निर्णय लिया जाता है। |
Home »
शासकीय योजनाएं
» निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान : CG Govt
निःशक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायक अनुदान : CG Govt

0 टिप्पणियाँ:
Post a Comment