निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना | ||
1) | योजना का उद्देश्य :- | ऐसे निःशक्त जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो के सामाजिक पुनर्वसन की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना। |
2) | हितग्राहियों की पात्रता :- | 1. छत्तीसगढ़ का निवासी हो। 2. निःशक्ता 40 प्रतिशत या उससे अधिक। 3. युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। |
3) | मिलने वाले लाभ :- | नि:शक्त दंपत्ति में, एक व्यक्ति के नि:शक्त होने पर 50,000/- रुपये मात्र(एकमुश्त) तथा दोनों के नि:शक्त होने पर 1,00,000/- रुपये मात्र(एकमुश्त) । |
4) | आवेदन की प्रक्रिया :- | आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला के संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण को प्रस्तुत करना होगा। |
5) | चयन प्रक्रिया :- | संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा सहायता/अनुदान राशि स्वीकृति की जाती है। विस्तृत जानकारी के लिए क्लिक करें |
Monday, March 27, 2017
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» निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना : CG Govt
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