"जीवन बचाओ मुहिम"

हत्यारा और मांसाहार नहीं बल्कि जीवों की रक्षा करने वाला बनो।

Monday, March 27, 2017

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना : CG Govt

निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना

1)

योजना का उद्देश्य :-

ऐसे निःशक्त जो आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता हो के सामाजिक पुनर्वसन की दृष्टि से विवाह हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करना।
2)हितग्राहियों की पात्रता :-1. छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
2. निःशक्ता 40 प्रतिशत या उससे अधिक।
3. युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो।
3)मिलने वाले लाभ :-नि:शक्त दंपत्ति में, एक व्यक्ति के नि:शक्त होने पर 50,000/- रुपये मात्र(एकमुश्त) तथा दोनों के नि:शक्त होने पर 1,00,000/- रुपये मात्र(एकमुश्त) ।
4)आवेदन की प्रक्रिया :-आवेदक को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जिला के संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण को प्रस्तुत करना होगा।
5)चयन प्रक्रिया :-संयुक्त संचालक/उप संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण की अनुशंसा पर जिला कलेक्टर द्वारा सहायता/अनुदान राशि स्वीकृति की जाती है।
विस्तृत जानकारी के लिए क्लिक करें

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