निःशक्तजन छात्रवृत्ति योजना | ||||||||||||||||||
1) | योजना का उद्देश्य :- | निःशक्त बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना। | ||||||||||||||||
2) | हितग्राहियों की पात्रता :- | 1. छत्तीसगढ़ का निवासी हो। 2. निःशक्तता 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो। 3. शाला/ महाविद्यालय/तकनीकी शाला का नियमित छात्र हो। 4. माता-पिता/अभिभावक की मासिक आय रू. 8,000/- प्रतिमाह से कम हो। | ||||||||||||||||
3) | मिलने वाले लाभ :- | 1. कक्षा पहली से कक्षा 5 वीं तक 50 रूपये 2. कक्षा 6 वीं से कक्षा 8 वीं तक 60 रूपये 3. कक्षा 9 वीं से कक्षा 12 वीं तक 70 रूपये | ||||||||||||||||
परीक्षा में 40 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है:- | ||||||||||||||||||
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4) | आवेदन की प्रक्रिया :- | निर्धारित प्रारूप में संस्था प्रमुख के माध्यम से आवेदन जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा। | ||||||||||||||||
5) | चयन प्रक्रिया :- | जिला कार्यालय, पंचायत एवं समाज कल्याण/जनपद पंचायत को स्वीकृति/अस्वीकृति के अधिकार। |
Monday, March 27, 2017
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